Aam Aadmi Party leader Somnath Bharti abused woman anchor in live Debate (नई दिल्ली) : सूत्रों की माने तो ‘आम आदमी पार्टी’ (आप) आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर चर्चा में रहती है. ऐसी की एक और चौंका देने वाली खबर सामने आई है. जिसके बाद आप की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. खबर यह है कि मालवीय नगर दिल्ली के विधायक ‘सोमनाथ भारती’ ने महिला एंकर को गाली दी है.

जानकारी के अनुसार आप नेता ‘सोमनाथ भारती’ के खिलाफ महिला ने नोएडा के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है. सूत्रों की माने तो आप नेता भारती पर एक टीवी चैनल की महिला एंकर ने लाइव डिबेट के दौरान गाली गलौच करने और अपमानित करने का आरोप लगाया है.
इस मामले में पुलिस जांच कर रही है. पुलिस ने कहा है कि महिला एंकर का बयान को पुलिस जल्द दर्ज करेगी. इस लाइव डिबेट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है.
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पुलिस के जानकारी के अनुसार मंगलवार 20 नवंबर को सोमनाथ भारती सेक्टर-57 के एक मीडिया चैनल के लाइव डिबेट में शामिल हुए थे. इस डिबेट में दिल्ली के वसंत कुंज निवासी ‘रंझना अंकित द्विवेदी’ इसकी एंकर थीं.

महिला एंकर रंझना ने आरोप लगाया है कि जब आप नेता भारती से लाइव डिबेट में जनता से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी. सोमनाथ भारती ने अश्लील भाषाओं का महिला एंकर को भाजपा का दलाल भी कहा.
इसके अलावा सोमनाथ भारती ने चैनल को बंद कराने तक की धमकी तक दी. उनके इस बर्ताव के कारण महिला एंकर के सम्मान को ठेस पहुंची है और अपमानित हुई हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने महिला थाने में पुलिस को डिबेट के दौरान रिकॉर्ड हुई वीडियो फुटेज भी सौंपी है.
एसएसपी ‘डॉ. अजयपाल शर्मा’ ने इस मामले को लेकर कहा है कि एंकर रंझना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसकी जांच की जा रही है. इससे संबंधित सारे तथ्य कोर्ट में पेश किए जाएंगे.
भारती पर अधिकतम तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान
आप नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. धारा 504 के अंतर्गत अपमानित करने में अधिकतम दो वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान है. दूसरी तरफ धारा 509 के अंतर्गत महिला की लज्जा को अपमानित करने में अधिकतम तीन वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. ये दोनों धाराएं जमानती हैं.